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कार्य में लापरवाही, आश्रम के प्रभारी अधीक्षक निलंबित

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कोरिया। कार्य में लापरवाही पर आश्रम के प्रभारी अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने विगत दिनों विकासखण्ड सोनहत के आदिवासी बालक आश्रम मझरटोला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आश्रम में प्रभारी अधीक्षक उमाशंकर राजवाड़ें अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए, आश्रम में साफ-सफाई का अभाव, मीनू के आधार पर भोजन नहीं मिलना, अधीक्षक के द्वारा आश्रम परिसर में रात्रि निवास नहीं किया जाना पाया गया। उनका यह कृत्य स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही पूर्ण होकर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियत 3 के प्रावधानों के विपरित है।

कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने उमाशंकर राजवाड़े, आश्रम अधीक्षक मूलपद- प्रधानपाठक, को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उमाशंकर राजवाड़े का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सोनहत नियत किया गया है।

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कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने उमाशंकर राजवाड़े, आश्रम अधीक्षक मूलपद- प्रधानपाठक, को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उमाशंकर राजवाड़े का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सोनहत नियत किया गया है।

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कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने उमाशंकर राजवाड़े, आश्रम अधीक्षक मूलपद- प्रधानपाठक, को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उमाशंकर राजवाड़े का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सोनहत नियत किया गया है।

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